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Tuesday, December 3, 2024

वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा में कपास की खेती को बढ़ावा देने की योजना के तहत पानी की टंकी के साथ सूक्ष्म सिंचाई सयंत्र

 


स्कीमः- वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा में कपास की खेती को बढ़ावा देने की योजना के तहत पानी की टंकी के साथ सूक्ष्म सिंचाई सयंत्र हेतु दिशानिर्देशः-

  • 1. यह योजना राज्य के सभी कपास उत्पादक जिलों में क्रियान्वित की जाएगी।
  • 2. किसान विभागीय पोर्टल पर पानी की टंकी के साथ सूक्ष्म सिंचाई सयंत्र के लिए आवेदन करेंगे।
  • 3. किसान द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रति किसान 5000/- रुपए की पंजीकरण फीस जमा करवाना अनिवार्य है |, जिसे सब्सिडी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद किसान को वापस कर दिया जाएगा। यदि किसान द्वारा फर्जी आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो विभाग द्वारा उतनी ही राशि जब्त कर ली जाएगी।
  • 4. आबंटित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा तथा संबंधित कृषि उपनिदेशक/ प्रतिनिधि, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और मृदा परीक्षण अधिकारी सदस्य होंगे।
  • 5. ड्रॉ द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची सब्सिडी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए संबंधित सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को भेजी जाएगी।
  • 6. टैंक पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।
  • 7. मिकाडा/स्वीकृत स्रोत दिशा-निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर 85 प्रतिशत अनुदान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • 8. एच0एस0आर0 की गणना के अनुसार सब्सिडी राशि निम्नानुसार होगीः-
    क्र0 सं0ऊपरी भागनिचला भागमध्य भागगहराईक्षमता(लाख लीटर)अनुदान राशि (लाख)कवर क्षेत्र (एकड़)
    160 x 3640 x 1650 x 26103.502.252.5
    265 x 5545 x 3555 x 45107.003.255.0

    * टैंक का आकार फीट में है
  • 9. टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई ढलान और किसानों की सिंचाई आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है। सब्सिडी की गणना माप के अनुसार टैंक की कुल मात्रा या क्षमता के आधार पर की जाएगी।
  • 10. यदि किसी किसान ने किसी सरकारी विभाग द्वारा मिट्टी के काम/ टैंक खुदाई कार्य पर सब्सिडी का लाभ उठाया है, तो सब्सिडी की गणना मिट्टी के काम की राशि के अनुसार कटौती के बाद की जाएगी।
  • 11. सूक्ष्म सिंचाई सयंत्र वाले टैंक का अनुमान संबंधित सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
  • 12. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमान स्वीकृत होने के बाद किसान दो महीने की अवधि के भीतर अपना काम पूरा कर लेगा और एक सप्ताह के भीतर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में बिल (संबंधित किसान द्वारा सत्यापित) जमा करेगा।
  • 13. संबंधित सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी का फील्ड स्टॅाफ काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद अक्षांश/ देशांतर के साथ साइट की तस्वीर लेगा (अनिवार्य)। फील्ड स्टॅाफ आवश्यकतानुसार काम के दौरान किसानों का मार्गदर्शन करेगा।
  • 14. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के फील्ड स्टॅाफ द्वारा अधिमानतः कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी, लेकिन कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता के लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे।
  • 15. कार्य का पूरा विवरण दर्शाने वाला डिस्प्ले बोर्ड साइट पर, अधिमानतः टैंक की ऊपरी दीवार पर लगाया जाएगा। लोहे के डिस्प्ले बोर्ड की लागत 5000/- रुपये प्रति टैंक योजना के प्रशासनिक शीर्ष के अंतर्गत स्वीकार्य होगी तथा इसे अनुमान में जोड़ा जा सकता है।
  • 16. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि किसान ने उसी साइट/कार्य पर किसी अन्य विभाग से सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है।
  • 17. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय, किसान द्वारा सत्यापित बिलों को सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के रजिस्टर कार्यालय में दर्ज करेगा तथा किसान द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर किसान को सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित करेगा।
  • 18. उप निदेशक कृषि /प्रतिनिधि, संबंधित मृदा परीक्षण अधिकारी तथा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी की संयुक्त समिति, किसान द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के 10 दिनों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
  • 19. संबंधित मण्डल भूमि संरक्षण अधिकारी टैंक तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के कार्य के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
  • 20. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय सब्सिडी के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद एक सप्ताह के भीतर लाभार्थी को सब्सिडी राशि जारी करना सुनिश्चित करेगा।
  • 21. लाभार्थियों की सूची अन्य विभागों जैसे बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि के साथ साझा की जाएगी ताकि अनुदान राशि दोबारा जारी ना हो सके।
किसी भी विवाद की स्थिति में अग्रेंजी संस्करण के दिशानिर्देशों को प्राथमिकता दी जाएगी।


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