हरियाणा ने अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी (subclassification of scheduled castes (SC).)
उद्देश्य: उप-वर्गीकरण का उद्देश्य विभिन्न एससी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानकर, विशेष रूप से शैक्षिक और रोजगार क्षेत्रों में लाभों और अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।
आयोग ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के उद्देश्य से दो श्रेणियों में उप-वर्गीकरण करने की सिफारिश की:
वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) Deprived Scheduled Castes (DSC), जिसमें बाल्मीकि, धानक, मजहबी सिख, खटीक जैसी 36 जातियाँ शामिल हैं।
अन्य अनुसूचित जातियाँ (ओएससी)Other Scheduled Castes (OSC), जिसमें चमार, जटिया चमार, रेगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, मोची, रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
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