हरियाणा ब्याज छूट योजना" के तहत ऋण के लिए आवेदन पत्र ( डीआरआई / मुद्रा के तहत शिशु ऋण / शिक्षा ऋण)
(1) आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए/
(2) सभी स्रोतों से आवेदक की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पारिवारिक वार्षिक
आय 18000/- रूपए प्रतिवर्ष और शहरी / अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक
आय 24000/- रूपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(3) आवेदक जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों
की किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती है
(4) लाभार्थी के पास वित्त का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए जबकि डीआरआई ऋण मौजूद है।
(5)आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए या उसके पास
सिंचित भूमि के मामले में 1 एकड़ और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से
अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ऋण के लिए पात्र हैं, भले
ही जमीन कोई भी हो, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
(7) आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
(8) आवेदक की ओर से प्रतिवर्ष 2% ब्याज उपादान हरियाणा सरकार द्वारा अच्छे भुगतानकर्ताओं के लिए वित्तपोषित किया जाएगा।
(9)मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। हरियाणा
सरकार द्वारा डीआरआई योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए मैं सभी
पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं जैसा कि ऊपर कहा गया है।
(10)ऋण के लिए पात्रता मानदंड
(11)आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
(12)आवेदक एक व्यक्तिगत/स्वामित्व/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी
(एलएलपी)/ निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई हो सकती
है।
(13)आय सृजन के उद्देश्य से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं की गतिविधियों
में लगे गैर-कृषि उद्यम पात्र होंगे। (एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार
केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)
(14) आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
(15)आवेदक की ओर से प्रतिवर्ष 2% ब्याज उपादान हरियाणा सरकार द्वारा अच्छे भुगतानकर्ताओं के लिए वित्तपोषित किया जाएगा।
(16)मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। मैं उपरोक्त
सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं, जैसा कि मुद्रा योजना के तहत शिशु
ऋण के अंतर्गत लाभ उठाने और हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज की छूट (आर्थिक
सहायता) के लिए दिया गया है।
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